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चोरी व मारपीट मामले दो अभियुक्तों की लगी जुर्माना


औरंगाबाद
शनिवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे वन पंकज मिश्रा की अदालत ने दो दशक पुरानी एक चोरी व मारपीट मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त को जुर्माना लगाया है। दोनो अभियुक्तों में उपहारा थाना क्षेत्र के हमीदनगर निवासी रामदीप सिंह एवं जुगेश सिंह शामिल हैं। दोनो को दोषी करार देते हुए भादंवि धारा 379 में पांच हजार जुर्माना लगाया है तथा धारा -323 में एक हजार जुर्माना लगाया है। एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि अभियोग संख्या-130/03, सत्रवाद-280/05 के सूचक गीता देवी हमीदनगर उपहारा ने जमीनी विवाद में चोरी और मारपीट का आरोप 09/02/2003 को अभियुक्तों पर लगाया था। दोनों अभियुक्तों पर आरोप गठन 06/02/08 को हुईं थीं। इस मामले की सुनवाई में दोनो अभियुक्तों पर जुर्माना लगाया गया।

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