EMAA TIMES

जमीनी विवाद में हुई मारपीट मामले में अभियुक्त को 13 साल बाद मिली सजा

व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निधि जयसवाल ने गुरूवार को कासमा थाना कांड संख्या 08/11 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मो गुफरान निवासी मियां बिगहा कासमा को सजा सुनाई है। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त मो गुफरान को भादंवि धारा 341 में एक माह की सजा हुई है। धारा 324 में दो साल की सजा हुई और धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त द्वारा पीड़ित को पांच हजार देने को आदेश दिया गया है। राशि न देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नबु मियां निवासी मियां बिगहा कासमा ने 04/03/2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में विवादित खेत में खेसारी काटने को लेकर अभियुक्त ने सूचक और उसके मजदुरो पर हमला कर घायल कर दिया। तो सूचक ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराईं थी। तेरह साल बाद आज सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता ने आगे बताया कि आपको मालूम कि देश में तीन नये कानून जूलाई से लागू हो रही है। उसमें दर्ज प्राथमिकी में अत्याधुनिक तकनीक डिजिटल विधि से अनुसंधान, गवाही और हर प्रोसेस के निश्चित समयावधि के कारण तेजी से वादों का निष्पादन किया जाएगा।

Share This News