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अपहरण कर हत्या मामले में तीन दोषी करार, सजा पर सुनवाई 12 को

औरंगाबाद से कपिल कुमार

बुधवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह की अदालत ने रिसियप थाना कांड संख्या -28/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को घटना का दोषी ठहराया है। एपीपी चन्द्र शेखर सिंह देव ने बताया कि तीनों अभियुक्त सोनु कुमार कुटुम्बा, शत्रुध्न पांडे बोधगया, भुपेश कुमार सिंह सडसा को अपहरण कर हत्या के अपराध में दोषी करार दिया गया है। अभियुक्त तीनों काराधीन है। इनका जमानत पटना हाईकोर्ट से भी नहीं हुई है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 12/07/24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शीला देवी सडसा ने अज्ञात पर 15/12/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि राजीव रंजन सिंह उम्र 22 वर्ष का अपहरण हो गया है। अनुसंधान के क्रम में तीनों अभियुक्तों का नाम आया तो तीनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र न्यायालय में 24/03/21 को समर्पित किया गया। एपीपी कुमार चंद्रशेखर सिंह देव ने बताया कि अभियुक्त भुपेश कुमार सिंह के स्वीकृति बयान पर डुगडुगीया पहाड़ दरिगांव सासाराम से घटना के दस दिन बाद लाश बरामद किया गया था। राजीव रंजन सिंह को पत्थर से कुचल कर हत्या किया गया था। इस घटना में छः अभियुक्त शामिल थे। जिनमें तीन फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है। बाकी तीनों को आज घटना का दोषी पाया गया है। इस वाद में डा ,आई ओ सहित 10 गवाही हुए थे।

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