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हाइवे पर पुलिस थाना जीप में टक्कर मारने व लापरवाही करने पर चालक को हुई सज़ा

औरंगाबाद से कपिल कुमार

बुधवार को व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने मदनपुर थाना कांड संख्या 226/19, जी आर 1936/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त कंटेनर चालक मुकेश कुमार यादव बरगुनिया, कटोरियां औरंगाबाद को सज़ा सुनाई है। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी निधि अवस्थी ने बताया कि अभियुक्त द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की जान भी जा सकता था। अभियुक्त चालाक ने 21/10/19 को रानीकुआ पुल के पास सरकारी पुलिस जीप को पीछे से धक्का मारा था, जिससे जीप हवा में उछल गई और जीप सवार थानाध्यक्ष मदनपुर पंकज कुमार सैनी, सिपाही नारद प्रसाद, नवीन कुमार,संजीत कुमार राम,मोहन पासवान,चालक विपिन कुमार घायल हो गए। बचाव पक्ष ने परिवीक्षा का लाभ देने का आग्रह किया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने कहा कि बड़ी गाड़ी चलाना बड़ी जिम्मेदारी होती है और हाइवे पर लापरवाही क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त मुकेश कुमार यादव को भादंवि धारा 279 में तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार जुर्माना लगाया है और धारा -337 में तीन माह की सजा और पांच सौ जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।

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