व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -35/13 पर सुनवाई करते हुए दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर 11 जून को होगा। अभियुक्त को भादंवि धाराओ और पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त मुन्ना यादव डिगर बिगहा बारूण को भादंवि धारा 376,366ए तथा पोक्सो एक्ट की धारा 04,06 में दोषी करार दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 15 फरवरी 2013 को बताया कि उनकी नाबालिग लड़की किशोरी सिन्हा महिला विद्यालय औरंगाबाद के लिए 29 दिसंबर 2012 को निकली मगर घर नहीं लौटी। इस मामले में लड़की के पिता ने थाने में सनहा दर्ज कराया। काफी खोजबीन करने पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने की जानकारी मिली। इसके बाद अभियुक्त के नाम पर प्राथमिकी दर्ज करा कार्रवाई की गई।