व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गरुवार को गोह थाना कांड संख्या 83/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त नाग्रेन्द्र कुमार और उमेश कुमार निवासी पिपरा अकौना गोह को भादंवि धारा -341/354/504 बी और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 22/04/24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 04/05/19 को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि सुबह में अपने गांव के उत्तर से शौच कर लौट रही थी तो अभियुक्तों ने हाथ पकड़कर छेड़खानी का प्रयास किया। दोनों अभियुक्त साथ रहते थे। इससे पूर्व भी ऐसा हरकत किया था, इनके आदत छोड़ने और न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।