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फसल काटने के दौरान युवती के साथ छेड़खानी मामले में दो को हुई सजा

व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने गुरुवार को देव थाना कांड संख्या 58/23, जी. आर. 21/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त रंजन कुमार और पप्पू कुमार देव औरंगाबाद को भादंवि धारा -354/34, 8 पोक्सो एक्ट और 12 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 09/04/24 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्त को भादंवि धारा -354/34 में चार साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। 08 पोक्सो एक्ट में चार साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, तथा 12 पोक्सो एक्ट में दो साल की सजा, दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नाबालिग पीड़िता के पिता ने 07/03/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि सुबह उनकी लड़की फसल काट रही थी, तो अभियुक्तगण नशे में धुत होकर खेत में आ धमके और छेड़छाड़ कर विडियो बनाने लगे। लड़की के हल्ला करने पर अभियुक्त भाग गए। पीड़िता के परिजनों ने जब घटना के जानकारी देने अभियुक्तों के परिजनों के पास गए तो पीड़िता के परिजनों पर लाठी,डंडे, और घातक हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित परिजन न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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